उत्तर प्रदेश में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, बिना मास्क के पाए जाने पर होगी कार्रवाई

चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक कर दिया गया है। एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उत्तर प्रदेश एपिडेमिक डिज़ीज़ विनियमावली 2020 के संगत प्रावधानों के अंतर्गत नियमावली के लागू रहने की अवधि में प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मांस का पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए बाज़ार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। अथवा किसी साफ़ कपड़े से स्वयं ही तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। फेस कवर उपलब्ध ना होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह/नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए ना किया जाए। एन 95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों द्वारा ही किया जाना है। बिना फेस कवर के घर के बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और विधिक कार्यवाही की जाएगी। यह जानकारी प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने दी।